कोरिया। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत सामुदायिक तालाब के निर्माण के लिए किसान के नाम पर 20 लाख रूपये की स्वीकृति और संगठित रूप से इस रकम की हेराफेरी के मामले में आखिरकार अधिकारी से लेकर राजनेता फंस गए हैं। इस प्रकरण की जांच के बाद कोरिया जिले के अनुसूचित जनजाति कल्याण थाने में FIR दर्ज किया गया है।
आदिवासी किसान के लिए स्वीकृत तालाब की राशि हड़पने के मामले में भाजपा के भाजयुमो के जिलाध्यक्ष अंचल रजवाड़े के साथ ही उद्यानिकी विभाग के सहायक संचालक विनय त्रिपाठी, उद्यानिकी विभाग के सहायक विस्तार अधिकारी अभय गुप्ता, जिला पंचायत के तकनीकी सहायक मनहरण सिंह और सत्यप्रकाश साहू, बैंक कर्मी एक्सिस बैक शांति रजवाड़े, निवासी चरचा, संदीप कुमार गुप्ता, विशाल कुमार त्रिपाठी, विनायक ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर फर्म एवं उसके संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सभी 9 आरोपियों के खिलाफ एक दर्जन गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज हुआ है, जिसके बाद सभी आरोपी फरार हो गए हैं।
दरअसल, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत सोनहत के निवासी आनंदी की भूमि पर सामुदायिक तालाब निर्माण की राशि में 20 लाख रूपए में वित्तीय अनियमितता तथा हितग्राही को प्राप्त राशि की धोखाधड़ी कर हड़पने के संबंध में खुद पीड़ित ने कलेक्टर से शिकायत की थी। कलेक्टर कोरिया ने तत्काल मामले को संज्ञान में लेकर जिला पंचायत की सीईओ को जांच के लिए निर्देश दिये। सीईओ ने टीम गठित कर जांच शुरू की। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले में उप संचालक लोक अभियोजन से विधिक अभिमत लिया गया और एफआईआर दर्ज कराई गई।
इस मामले में बैंक कर्मी के साथ मिलकर पीड़ित को उसके घर से ले जाया गया और उसका नया खाता बैकुण्ठपुर में न खोल कर सूरजपुर में खोला गया, सबसे बड़ी बात यह कि हितग्राही के खाते में भाजयुमो के जिलाध्यक्ष अंचल राजवाड़े का मोबाइल नंबर डाला गया, ताकि रकम की अफरा-तफरी ऑनलाइन भी की जा सके।
इस पूरे मामले की जांच में यह खुलासा हो गया कि सभी संबंधित लोगों की मिलीभगत से 20 लाख रूपये की अफरा-तफरी की गई है। चूंकि मामला हाईप्रोफाइल था, इसलिए उप संचालक लोक अभियोजन से विधिक अभिमत लिया गया और उसके बाद अजाक थाने में FIR दर्ज कराई गई। इसमें एस.सी./एस.टी. एक्ट और धोखाधड़ी सहित दर्जन भर धाराएं लगाई गईं हैं। पुलिस ने मामले में धारा 419, 420, 467, 468, 471, 472, 474, 409, 120 (बी) भा0द0वि० तथा 01/2023 EITT 66 (घ) सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम एवं 3 (2) (5) 3 (2) (5क) एस.सी./एस.टी. एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
बता दें कि इस धोखाधड़ी में बिचौलिए की भूमिका निभाने वाला भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष अंचल रजवाड़े इलाके के दबंग भाजपा नेता और पूर्व मंत्री का रिश्तेदार है। पीड़ित किसान द्वारा मामले की शिकायत कलेक्टर से करने के बाद इसे दबाने की भरपूर कोशिश की गई मगर तकनिकी और दस्तावेजी सबूत होने के चलते सफलता नहीं मिल सकी और अब ठगी करने वाले इस “गिरोह” के खिलाफ कार्यवाही तय है।
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