नई दिल्ली। Supreme Court’s big decision on appointment of Election Commissioners चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्त (EC) की नियुक्ति कैसे हो इस लेकर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई चीफ की तर्ज पर ही मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जानी चाहिए।
Supreme Court’s big decision on appointment of Election Commissioners ये फैसला जस्टिस केएम जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने दिया है। बेंच ने इस मामले में पिछले साल 24 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
Supreme Court’s big decision on appointment of Election Commissionersसुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि एक कमेटी बने, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल हों। ये कमेटी एक नाम की सिफारिश राष्ट्रपति से करे. राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो।
Supreme Court’s big decision on appointment of Election Commissioners उच्चतम न्यायालय ने ये भी कहा कि अगर कमेटी में लोकसभा में विपक्ष के नेता नहीं हैं, तो फिर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को इसमें शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला उन याचिकाओं पर सुनाया है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसे सिस्टम बनाने की मांग की गई थी।
Big Breaking: Supreme Court’s big decision on appointment of Election Commissioners, Appointment on the lines of CBI chief