नई दिल्ली । nationalert.in
मानहानि मामले में सूरत कोर्ट द्वारा सुनाई गई दो साल की सजा के चलते राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है. वह केरल की वायनाड से सांसद थे. राहुल गांधी की अयोग्यता उनके दोष ठहराए जाने की तारीख 23 मार्च से लागू होगी.
कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने गौतम अडाणी मामले में लगे आरोपों की जेपीसी जांच और राहुल को मानहानि मामले में कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा के विरोध में विजय चौक तक मार्च निकाला था.
यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने इस मामले में नारेबाजी भी की. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे ने कहा कि पीएम मोदी लोगों से कुछ चीजें छिपाना चाहते हैं इसलिए लोग जेपीसी की मांग कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि ललित मोदी, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने देश के करोड़ो रुपये लूटे और भाग गए और देश के प्रधानमंत्री इस बारे में कुछ भी नहीं कह रहे हैं.
हालांकि, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली पुलिस ने ऐलान किया कि यहां धारा 144 लागू है और इसलिए कहा कि नेता आगे मार्च नहीं कर सकते. वहीं कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर के बाहर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.
कांग्रेस अध्यक्ष खड्गे ने कहा कि, ‘वे राहुल गांधी को बोलने नहीं दे रहे. इसका मतलब यह है कि वे आपको लूटते रहेंगे और आपका मुंह बंद करा देंगे. राहुल गांधी ने बोलने की इजाजत मांगी लेकिन उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी गई. अगर यही सब चलता रहा तो देश में निरंकुशता और तानाशाही आ जाएगी.
कानून के जानकारों के मुताबिक सूरत कोर्ट की सजा के बाद राहुल गांधी सांसद के पद से भी अयोग्य करार दिए ज सकते हैं. क्योंकि 2013 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक यदि किसी भी सांसद या विधायक को दो साल या उससे अधिक की सजा होती है तो वह सदन की सदस्या तो अयोग्य होगा.
source – theprinthindi.in