रायपुर। प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा प्रदेश में मेडिकल से जुड़े व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के शिक्षण सत्र 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के लिए फीस का निर्धारण कर दिया गया है। वर्तमान में शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की गयी है।
फीस विनियामक समिति ने निर्देश जारी किया है कि निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं द्वारा इस निर्धारण के पूर्व छात्रों से शुल्क के रूप में यदि अधिक राशि ली गयी है, तो उसे तत्काल छात्रों को वापस लौटाई जाये। वहीं अगर कम फीस ली गई है तो शेष राशि छात्रों से प्राप्त करने की अधिकारिता दी गई है।
समिति ने संचालक, चिकित्सा शिक्षा को पत्र लिखकर संस्थानों ने जिन पाठ्यक्रमों में शुल्क निर्धारण के लिए आवेदन नहीं दिए हैं और जिनकी फीस का निर्धारण नहीं हुआ है, उनमें प्रवेश की कार्यवाही ना करने का अनुरोध किया है।
गौरतलब है कि संस्थाओं के द्वारा आवश्यक जानकारियां उपलब्ध न कराए जाने के कारण विलम्ब हो रहा था, इसलिए छात्रहित को ध्यान में रखते हुए 08 सितम्बर को प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति ने एम.बी.बी.एस., बी.एस.सी. फार्मेसी/डी.फार्मेसी/एम.फार्मेसी, पी.एच.डी. (इंजीनियरिंग/फार्मेसी/मैनेजमेंट), एमटेक, बी.आर्किटेक्चर, डिप्लोमा इंजीनियरिंग (फर्स्ट शिफ्ट/सेकेण्ड शिफ्ट), फाईन आर्टस एण्ड कम्युनिकेशन, एम.बी.ए., नर्सिंग, बी.एस.सी. नर्सिंग (पोस्ट बेसिक) एवं एम.एस.सी. नर्सिंग, बी.डी.एस.एम.डी.एस., बी.पी.टी./एम.पी.टी., बी.ए.एम.एस., बी.यू.एम.एस., बी.एच.एम.एस., बी.एन.वाय.एस., बी.बी.एस.सी. (बी.एड.)/बी.ए. (बी.एड.) एवं बी.एड./एम.एड. के लिए अंतरिम फीस का निर्धारण कर दिया है।
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