विशेष संवादाता
रायपुर। आरक्षण मामले को लेकर राज्य सरकार के समान्य प्रशासन विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के हवाले सभी विभागों के लिए निर्देश जारी किया है। सरकार ने कहा है कि सभी नियुक्तियों एवं चयन प्रक्रियाओं में यह विशेष रूप से उल्लेखित किया जाए कि यह सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सारे विभाग हरकत में 30 हजार पदों में संभवतयः इसी महीने विज्ञापन होंगी भर्तियां।
राज्य में आरक्षण के मसले पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद नई और पुरानी दोनों ही भर्तियों में रोक लग गई थी। हाईकोर्ट ने 58 प्रतिशत आरक्षण को असंवैधानिक बताया था। इसके बाद राज्य सरकार ने संशोधन विधेयक में 76 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया. इसे राज्यपाल की मंजूरी ही नहीं मिल रही। इस वजह से प्रदेश में आरक्षण की स्थिति शून्य हो चुकी थी। युवाओं की निराशा सरकार के लिए भी चुनौती बन गई थी।
राज्य सरकार से मिली जानकारी के अनुसार 27 से 30 हजार पदों पर भर्तियां होनी है। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सीएम भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के फ़ौरन बाद मुख्य सचिव, डीजीपी, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव और पीएससी के अध्यक्ष के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और मिशन मोड पर भर्तियां करने के निर्देश दिए थे।