रोहित कश्यप, मुंगेली. निजी स्कूल में पढ़ने वाली 5 साल की मासूम बच्ची के साथ अनैतिक कृत्य करने वाले आरोपी बस कंडक्टर को न्यायालय ने 20 साल की सजा सुनाई है. इस गंभीर मामले में पुलिस ने जहां 13 दिन में चालान पेश किया तो वहीं न्यायालय ने 2 माह के भीतर फैसला देते हुए सजा सुनाई.
बता दे कि 23 जनवरी को प्रार्थी ने थाना सिटी कोतवाली मुंगेली में शाम करीब 7 बजे सूचना दर्ज कराई कि उसकी 05 वर्षीय बालिका के साथ स्कूल से वापस घर आते समय स्कूल बस कंडक्टर ने अनैतिक कृत्य किया है. प्रार्थी की सूचना पर थाना सिटी कोतवाली मुंगेली में अपराध पंजीबद्ध किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिभा पांडेय के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में उसी दिन रात्रि में ही आरोपी मनीष तिवारी पिता स्व. रामशरण तिवारी निवासी सरदान पटेल वार्ड मुंगेली को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया.
इस मामले में पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के सतत मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण में गंभीरता से घटना के हर पहलु की जांच करते हुए साक्ष्य एकत्रित कर 12 दिनों में विवेचना पूरा किया गया. फरवरी में अभियोग पत्र विशेष न्यायालय मुंगेली अभियोग पत्र में पेश किया गया. वहीं इस पूरे प्रकरण पर विशेष न्यायालय पीएस मरकाम ने आरोपी को 20 वर्ष के कारावास एवं 1000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया.
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