रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का आज सातवा दिन है। सत्र के दौरान विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास कर रही हैं। वहीं आज सदन में वेतन विसंगति का मुद्दा उठा। सभा में प्रश्नकाल में ये मुद्दा शिवरतन शर्मा ने वेतन विसंगति का मुद्दा उठाया है। शिवरतन शर्मा ने शिक्षा मंत्री से वेतन विसंगति दूर करने को लेकर सरकार की अब तक की कार्यवाही के बारे में जानकारी मांगी। शिवरतन शर्मा ने पूछा कि वेतन विसंगति को लेकर राज्य सरकार ने जो कमेटी बनायी थी, उस कमेटी ने क्या अपनी रिपोर्ट दे दी है। अगर राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट दे दी है? जवाब में शिक्षा मंत्री ने बताया कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अभी तक नहीं दी है। वहीं सहायक शिक्षकों को क्रमोन्नति देने के मुद्दे पर मंत्री प्रेमसाय सिंह ने दो टूक कहा कि शिक्षाकर्मी वर्ग 3 का संविलियन शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक के रूप में हो जाने के कारण शिक्षाकर्मी वर्ग 3 को क्रमोन्नति नहीं दिया जा सकता।
बता दें कि प्रदेश के सहायक शिक्षकों के वेतनमान में विसंगति के परीक्षण के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर तीन सदस्यीय समिति बनाई गई थी। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को अध्यक्ष, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव, वित्त विभाग के संयुक्त सचिव समिति में हैं। समिति को तीन माह के भीतर रिपोर्ट तैयार करने निर्देश दिए थे, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है।
शिक्षा मंत्री ने वेतन विसंगति व क्रमोन्नति पर ये दिया जवाब
आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ) : (क) विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन विसंगतियों के कारण वेतनमान में संशोधन करने हेतु प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में गठित समिति की बैठक दिनांक 28.11.2022 को मंत्रालय में आयोजित की गई थी। बैठक में निम्न बिन्दुओं की जानकारी चाही गयी थी :- 1. उल्लेखित मांगों के संबंध में संभावित विकल्प। 2. विभिन्न विकल्पों का वित्तीयभार, अन्य प्रभाव। 3. अन्य राज्यों की तुलनात्मक स्थिति। वेतन विसंगतियों के कारण वेतन में संशोधन प्रस्तावों का परीक्षण करने हेतु सचिव स्तरीय समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय- सीमा का उल्लेख नहीं है। (ख) जी नहीं। समिति का गठन निम्नानुसार किया गया है :- 1. सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (नियम शाखा) – अध्यक्ष 2. उप सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग- सदस्य 3. अपर संचालक, वित्त विभाग – सदस्य 4. उप सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (कर्मचारी कल्याण प्रकोष्ठ) – सदस्य (ग) जी हां। (घ) शिक्षाकर्मी वर्ग 3 का संविलियन शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक के रूप में हो जाने के कारण शिक्षाकर्मी वर्ग 3 को क्रमोन्नति देने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
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