बिलासपुर। CG News: हाईकोर्ट ने बिलासपुर से भोपाल और इंदौर की उड़ानों को बंद करने तथा मनमाना किराया लेने को लेकर केंद्र सरकार, एयरपोर्ट अथॉरिटी और एलायंस एयर को नोटिस जारी किया है। प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स बार एसोसिएशन की ओर से दायर जनहित आवेदन पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने नोटिस जारी किया है।
CG News: एक्टिंग चीफ जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस पी सैम कोसी की बेंच में इस याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें याचिकाकर्ताओं की और से कहा गया कि उड़ान योजना के तहत संचालित सेवा को एक साल से पहले बंद नहीं किया जा सकता लेकिन भोपाल और इंदौर की उड़ानों को क्रमश: 4 और 5 महीने में बंद कर दिया गया।
CG News: याचिका में एलाइंस एयर द्वारा दिल्ली का किराया 23 हजार रुपए तक वसूल करने पर भी सवाल उठाया गया क्योंकि उड़ान योजना की गाइड लाइन में किराया एक निश्चित सीमा से अधिक नहीं रखा जा सकता।
CG News: आवेदन में बिलासपुर से इंदौर उड़ान बरकरार रखने और दिल्ली का किराया कम करने की मांग की गई है। हाई कोर्ट से जारी नोटिस का जवाब प्रतिवादियों को 4 सप्ताह में देना है। प्रकरण की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को रखी गई है।