रायपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 6 मार्च को बजट सत्र में बेरोजगारी भत्ता लेकर आये थे। वही प्रदेश के 18 से 35 वर्ष तक के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों को 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता सरकार देगी। राज्य सरकार ने इसकी तैयारी कर ली है। प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला ने इसे लेकर सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर दिशा निर्देश दिया है। आलोक शुक्ला ने ने सभी कलेक्टरों को भेजे पत्र में कलेक्टर को आवेदन, सत्यापन और भुगतान को लेकर स्पष्ट निर्देश दिये हैं। पत्र के मुताबिक बेरोजगारी भत्ता के लिए ऑनलाइन आवेदन ही युवाओं को करना होगा। आवेदन का सत्यापन भी ऑनलाइन ही होगा। राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ता के लिए एक वेबपोर्टल तैयार कर रही है। जिसमें युवाओं को आवेदन करना होगा।
पोर्टल का उपयोग कैसे किया जायेगा, आवेदन कैसे भरा जायेगा, इसे लेकर ट्रेनिंग अगले सप्ताह शुरू हो जायेगा। आनलाइन आवेदन के बाद युवाओं को भौतिक सत्यापन के लिए बुलाया जायेगा। जिसमें वार्ड, शहर और ग्रामीण स्तर पर क्लस्टर बनाया जायेगा। क्लस्टर में ज्यादा भीड़ युवाओं की ना आये, उसे लेकर व्यवस्था के निर्देश कलेक्टर को दिये गये हैं।
अगर आवदेन का सत्यापन हो जाता है, तो भत्ता की स्वीकृति जनपद पंचायत सीईओ व नगर निगम कमिश्रर की तरफ से दी जायेगी। बेरोजगारी भत्ता आवेदक के सीधे खाते में DBT के माध्यम से आयेंगे।