बिलासपुर। Cg News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक एलबी के स्थानांतरण पर लगाई रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय के जस्टिस पीपी साहू के यहां हुई न्यायालय ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिए कि 10 दिन के भीतर कमेटी के समक्ष अभ्यावेदन दोस्त करेंगे और कमेटी 4 सप्ताह के भीतर निर्णय लेगी तब तक स्थानांतरण आदेश पर रोक लगी रहेगी।
Cg News: याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और नरेंद्र मेहेर से मिली जानकारी के अनुसार शमीम खान वर्तमान में सहायक शिक्षक एल बी के पद पर शासकीय प्राथमिक शाला मोहलाइनभाटा विकासखंड कटघोरा में उर्दू शिक्षक के पद पर पदस्थ हैं। इनका स्थानांतरण शासन के आदेश 10 सितंबर 2022 को कलेक्टर कोरबा द्वारा शासकीय प्राथमिक शाला करमटिया मैं किया गया।
Cg News: उक्त स्थानांतरण आदेश से परीवेदित होकर शमीम खान ने हाई कोर्ट अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और नरेंद्र मेहेर के माध्यम से याचिका प्रस्तुत की याचिका में यह आधार लिया गया कि याचिकाकर्ता उर्दू विषय के एकमात्र शिक्षक हैं। इनके स्थानांतरण से उर्दू विषय को पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या शून्य हो जाएगी जोकि छत्तीसगढ़ शासन के स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 के कंडिका 3.2 का उल्लंघन है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए शिक्षक और सहायक प्राध्यापक के ट्रांसफर पर रोक लगा दी है।