रायपुर। बिजली उत्पादन में अग्रणी छत्तीसगढ़ राज्य में 65 लाख से ज्यादा परिवारों को रियायती बिजली का लाभ मिल रहा है। इन परिवारों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर लागू की गई हॉफ बिजली बिल योजना से लाभान्वित 41.94 घरेलू बिजली उपभोक्ता, 16.82 लाख बी.पी.एल बिजली उपभोक्ता, 6.26 लाख से ज्यादा किसान शामिल हैं। हाफ बिजली बिल योजना के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह की गई 400 यूनिट तक की बिजली की खपत पर प्रभावशील विद्युत की दर के आधार पर आधे बिल की राशि की छूट दी जा रही है। हाफ बिजली बिल योजना में चार वर्षां में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 3236.59 करोड़ रूपए की छूट दी जा चुकी है। इसी तरह कृषक जीवन ज्योति योजना के तहत किसानों को तीन अश्वशक्ति तक के कृषि पंप के बिजली बिल में 6000 यूनिट प्रतिवर्ष तथा 3 से 5 अश्वशक्ति के कृषि पंपों के बिजली बिल में 7500 यूनिट प्रतिवर्ष की छूट दी जा रही है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों द्वारा खेती में उपयोग की जा रही बिजली को निःशुल्क रखा गया है। बी.पी.एल. बिजली उपभोक्ताओं को प्रति माह 30 यूनिट बिजली निःशुल्क दी जा रही है।
पिछले चार सालों में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं और बी.पी.एल.बिजली कनेक्शनधारी हितग्राहियों को 1973 करोड़ रूपए से ज्यादा की छूट मिल चुकी है। साथ ही कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत पिछले चार सालों में 6.26 लाख से ज्यादा किसानों को बिजली पर 10,400 करोड़ रूपए का अनुदान दिया जा चुका है।
प्रदेश में संचालित हाफ बिजली बिल योजना के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह की गई 400 यूनिट तक की बिजली की खपत पर प्रभावशील विद्युत की दर के आधार पर आधे बिल की राशि की छूट दी जा रही है। हाफ बिजली बिल योजना में अब तक घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 3236.59 करोड़ रूपए की छूट दी जा चुकी है। पिछले चार सालों में हाफ बिजली बिल योजना के उपभोक्ताओं की संख्या 25.23 लाख से बढ़कर अब 41.94 लाख हो गई है। योजना का लाभ लेने की शर्त यह है कि हाफ बिजली बिल सुविधा का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता के बिजली बिल की बकाया राशि शेष नहीं होनी चाहिए। लेकिन यदि ऐसे उपभोक्ता पूर्व की बिल की बकाया राशि का संपूर्ण भुगतान करते हैं, तो भुगतान की तारीख से वे योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हो जायेंगे।
गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को दिए गए विद्युत कनेक्शनों में 30 यूनिट प्रति कनेक्शन प्रतिमाह की दर से निशुल्क विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। योजना के तहत 4 वर्षां में बीपीएल विद्युत कनेक्शन धारकों को 1973 करोड़ रूपए की छूट दी गई है। राज्य में 16.82 लाख बीपीएल परिवार को एकलबत्ती योजना का लाभ मिल रहा है।
कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत स्थायी एवं अस्थायी बिजली कनेक्शन वाले किसानों को तीन अश्वशक्ति तक के कृषि पंप के बिजली बिल में 6000 यूनिट प्रतिवर्ष तथा 3 से 5 अश्वशक्ति के कृषि पंपों के बिजली बिल में 7500 यूनिट प्रतिवर्ष की छूट दी जा रही है। योजना में फ्लैट रेट का विकल्प चुनने वाले किसानों को उनके द्वारा की गई विद्युत खपत की कोई सीमा न रखते हुए मात्र 100 रूपए प्रति अश्वशक्ति की दर से बिजली बिल का भुगतान करना होगा। योजना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए विद्युत खपत की कोई सीमा नहीं रखी गई है। योजना में कृषकों को 5 अश्वशक्ति द्वितीय पंप के लिए 200 रूपए प्रति अश्वशक्ति प्रतिमाह, 5 अश्वशक्ति से अधिक प्रथम एवं द्वितीय पंप के लिए 200 रूपए प्रति अश्वशक्ति प्रतिमाह, 5 अश्वशक्ति एवं 5 अश्वशक्ति से अधिक तृतीय एवं अन्य पंप के लिए 300 रूपए प्रति अश्वशक्ति प्रतिमाह की दर से बिल भुगतान के लिए सुविधा प्रदान की गई है। योजना में शासन की ओर से पिछले चार वर्षां में किसानों को 10,400 करोड़ रूपए का अनुदान दिया गया है। वर्तमान में 6.26 लाख पंप उपभोक्ताओं को छूट दी जा रही है।