Get all latest Chhattisgarh Hindi News in one Place. अगर आप छत्तीसगढ़ के सभी न्यूज़ को एक ही जगह पर पढ़ना चाहते है तो www.timesofchhattisgarh.com की वेबसाइट खोलिए.

समाचार लोड हो रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें...
Disclaimer : timesofchhattisgarh.com का इस लेख के प्रकाशक के साथ ना कोई संबंध है और ना ही कोई समर्थन.
हमारे वेबसाइट पोर्टल की सामग्री केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और किसी भी जानकारी की सटीकता, पर्याप्तता या पूर्णता की गारंटी नहीं देता है। किसी भी त्रुटि या चूक के लिए या किसी भी टिप्पणी, प्रतिक्रिया और विज्ञापनों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।
EE और AE को नोटिस, PHE के दो ठेकेदारों पर FIR

कांकेर। भानुप्रतापपुर विकासखण्ड के ग्राम कन्हारगांव में जल जीवन मिशन अंतर्गत रेट्रो फिटिंग कार्य के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के निर्माणकर्ता द्वारा खोदे गये गड्ढे में गांव के एक बालक की डूबकर हुई मृत्यु के प्रकरण में पुलिस थाना भानुप्रतापपुर में ठेकेदार जितेन्द्र जायसवाल एवं ललित गांधी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता एवं सहायक अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।कार्यपालन अभियंता एस.आर. नेताम को कलेक्टर द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि रेट्रो फिटिंग के लिए खोदे गये गड्ढे में जल भराव होने से स्थानीय बालक की डूबकर असामयिक मृत्यु अत्यंत दुःखद घटना है। भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस हेतु विभाग अंतर्गत नलकूप खनन के सम्पूर्ण जिले के अनुपयोगी गड्ढों को पूर्ण रूप से बंद करने और निर्माणाधीन गड्ढों का पर्यवेक्षण कर सुरक्षात्मक उपाय करते हुए 07 दिवस के भीतर प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जावे।

सहायक अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड भानुप्रतापपुर यशवंत कुमार गुरू को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कहा कि उक्त निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण मूलरूप से आपका दायित्व है। उक्त घटना से अपने कार्य के प्रति आपकी लापरवाही एवं उदासीनता परिलक्षित होती है। आपका कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (1)(2) (3) के पूर्णतः विपरीत है। अतः उक्त घटना के लिए क्यों न आपकी जवाबदारी तय करते हुए आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित की जावे। अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस के भीतर स्वतः उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, अन्यथा आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित की जावेगी।

The post EE और AE को नोटिस, PHE के दो ठेकेदारों पर FIR appeared first on CGWALL-Chhattisgarh News.

https://www.cgwall.com/notice-to-ee-and-ae-fir-on-two-contractors-of-phe/