मुंबई। ICICI loan fraud case: बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को लोन फ्रॉड मामले में राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि दोनों की गिरफ्तारी कानून के अनुसार नहीं थी। CBI ने चंदा और दीपक दोनों को 23 दिसंबर को गिरफ्तार किया था।
ICICI loan fraud case: इसके बाद वीडियोकॉन ग्रुप के फाउंडर वेणुगोपाल धूत को धूत को 26 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया। तीनों को 10 जनवरी तक 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था। दोनों ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
ICICI loan fraud case: जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और पीके चव्हाण की बेंच ने कहा कि गिरफ्तारी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर (CrPC) के सेक्शन 14A के उल्लंघन में की गई है। इस सेक्शन में कहा गया है कि पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी से पहले एक नोटिस भेजा जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने एक-एक लाख रुपए की जमानत राशि पर रिहा करने का आदेश दिया।