Get all latest Chhattisgarh Hindi News in one Place. अगर आप छत्तीसगढ़ के सभी न्यूज़ को एक ही जगह पर पढ़ना चाहते है तो www.timesofchhattisgarh.com की वेबसाइट खोलिए.

समाचार लोड हो रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें...
Disclaimer : timesofchhattisgarh.com का इस लेख के प्रकाशक के साथ ना कोई संबंध है और ना ही कोई समर्थन.
हमारे वेबसाइट पोर्टल की सामग्री केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और किसी भी जानकारी की सटीकता, पर्याप्तता या पूर्णता की गारंटी नहीं देता है। किसी भी त्रुटि या चूक के लिए या किसी भी टिप्पणी, प्रतिक्रिया और विज्ञापनों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।
Kanjhawala hit-and-drag case: आरोपियों के खिलाफ हत्या के आरोप जोड़े गए

नई दिल्ली। राजधानी पुलिस ने मंगलवार को कंझवाला हिट-एंड-ड्रैग मामले में आरोपियों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया। आरोपियों को 9 जनवरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गयादिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने मंगलवार को जमानत दे दी थी । यह मामला 20 वर्षीय अंजलि की मौत से संबंधित है, जिसकी 1 जनवरी को उसके स्कूटर को आरोपी द्वारा चलाई जा रही कार से टक्कर लगने से मौत हो गई थी। उसे दिल्ली की सुल्तानपुरी से कंझावला तक करीब 12 किलोमीटर तक कार में घसीटा गया।

दिल्ली पुलिस ने कहा, “मौखिक, शारीरिक, फोरेंसिक और अन्य वैज्ञानिक सबूतों के संग्रह के बाद, पुलिस ने आईपीसी की धारा 304 के स्थान पर आईपीसी की धारा 302 जोड़ दी है।”

आईपीसी की धारा 304 में गैर इरादतन हत्या का प्रावधान है, जबकि धारा 302 में आरोपी के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया गया है।

9 जनवरी को सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि आरोपियों को पता था कि अंजलि गाड़ी के नीचे फंसी हुई है. हालांकि आरोपी गाड़ी चलाता रहा।

कंझावला दुर्घटना मामले में हत्या का आरोप क्यों?

पुलिस ने सोमवार को अदालत को बताया कि वह मामले में भारतीय दंड संहिता (हत्या) की धारा 302 लागू करेगी क्योंकि पुरुषों को दुर्घटना के बारे में पता था। पुलिस ने बताया कि कार से उतर कर लड़की को देखने वाले दो आरोपियों की पहचान कर ली गयी है. हालांकि आरोपियों के नाम का खुलासा नहीं किया गया।

आरोपियों के 31 दिसंबर से एक जनवरी तक के रूट के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के बाद पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 लगा दी। यहाँ पर क्यों

  • घटना के बाद आरोपी दो जगहों पर कार के नीचे झांकता नजर आया। सीसीटीवी को दिल्ली पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और सीसीटीवी को फोरेंसिक विशेषज्ञ के पास भेज दिया गया है।
  • आरोपियों ने कबूल किया कि उन्हें पता था कि कार के नीचे एक मानव शरीर है, फिर भी वे कार चलाते रहे।
  • साक्षी निधि (अंजलि की दोस्त) ने कहा कि आरोपियों को पता था कि लड़की उनके वाहन के नीचे फंसी हुई है, लेकिन उन्होंने गाड़ी चलाना जारी रखा।
https://www.khabar36.com/kanjhawala-hit-and-drag-case/