भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से 1337 करोड़ रुपये के जुर्माने की सजा को लेकर गूगल को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण ( NCLAT ) से भी राहत नहीं मिली है। गूगल के मामले में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के फैसले को बरकरार रखा है। एनसीएलएटी ने इंटरनेट कंपनी गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) के आदेश को बुधवार को बरकरार रखा है।
30 दिनों में 1,337.76 करोड़ रुपये जुर्माना जमा करने का निर्देश
नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) की दो सदस्यीय पीठ ने Google को निर्देश को लागू करने और 30 दिनों में राशि जमा करने का निर्देश दिया है। NCLAT के चेयरपर्सन जस्टिस अशोक भूषण और सदस्य आलोक श्रीवास्तव की बेंच ने भी CCI के आदेश में कुछ संशोधन किए हैं।
NCLAT ने Google की दलील को किया खारिज
उन्होंने Google की इस दलील को भी खारिज कर दिया है कि जांच में कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) द्वारा प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन किया गया था। पिछले साल 20 अक्टूबर को CCI ने Android मोबाइल उपकरणों के संबंध में प्रतिस्पर्धा-रोधी प्रथाओं के लिए Google पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। उन्होंने गूगल को विभिन्न अनुचित व्यावसायिक प्रथाओं को बंद करने और हटाने का भी आदेश दिया था।