Pan Card: अगर 31 मार्च तक आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया गया तो आप बैंक से पैसे नहीं निकाल पाएंगे. भोजपुर जिले में 46 हजार पैन धारक हैं, जिनमें से पैन कार्ड के जरिए ही आधार बनाया जाता है, फिर भी आधार और पैन कार्ड लिंक शो नहीं कर रहा है. इससे कई आयकरदाता परेशान हो रहे हैं. कई वोटर कार्ड बनने के बावजूद पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया।
Pan Card-इसके लिए इनकम टैक्स की ओर से 31 मार्च 2023 की डेडलाइन तय की गई थी. इसके बाद कई लोगों ने इनकम टैक्स न लगने की ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते सभी पैन कार्ड धारकों को एक-एक अक्षर को ध्यान में रखते हुए आधार को पैन से लिंक किया जा रहा है.
Pan Card-सवाल यह है कि कई आधार बनाते समय उपलब्धियां गिनाने के लिए किसी तरह बनाए गए थे। 1,000 रुपये का यह बोझ आम जनता पर डाला गया है. PAN कार्ड: 31 मार्च के बाद आपका पैन कार्ड रद्दी हो जाएगा. अगर पैन कार्ड अमान्य हो जाए तो बैंकिंग लेनदेन करने में दिक्कत आ सकती है।
यह सच है कि 50,000 रुपये से ज्यादा के लेनदेन के लिए पैन कार्ड जरूरी है. अगर आपका पैन कार्ड अमान्य हो गया तो 31 मार्च के बाद 50,000 रुपये से ज्यादा के लेनदेन पर असर पड़ सकता है. इसलिए यूजर्स के लिए 31 मार्च 2024 से पहले पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है।
अगर आप 31 मार्च 2024 तक पैन को आधार से लिंक करते हैं, लेकिन इसके बाद आपका पैन रद्द हो जाएगा। साथ ही पैन एक्टिवेट कराने पर लेट पेमेंट के तौर पर 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा. आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर बताया है कि सीबीडीटी ने आधार को पैन से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दी है.
31 मार्च 2024 तक आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है। अगर 31 मार्च तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया गया तो मौजूदा पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। जिसके बाद आपको बैंक लेनदेन समेत कई चीजों में परेशानी का सामना करना पड़ेगा।