नई दिल्ली। अदालत ने बुधवार (24 मई) को नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा नए पासपोर्ट के लिए दायर याचिका पर सुनवाई 26 मई के लिए स्थगित कर दी।
राहुल गांधी ने मंगलवार (23 मई) को एक सांसद के रूप में अपनी अयोग्यता पर अपने राजनयिक यात्रा दस्तावेज को सरेंडर करने के बाद एक नया “साधारण पासपोर्ट” हासिल करने के लिए ‘अनापत्ति प्रमाण पत्र’ की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था ।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने लिखित प्रस्तुतियाँ और भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की दलीलों को भरने के लिए शुक्रवार (26 मई) को मामला पोस्ट किया।
कार्यवाही के दौरान, राहुल गांधी के वकील ने यह कहते हुए एनओसी देने की मांग की कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है। एसीएमएम मेहता ने, हालांकि, कहा कि श्री स्वामी को आवेदन पर जवाब दाखिल करने का अधिकार था।