भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियमों का पालन न करने के चलते आठ सहकारी बैंकों (CO-Operative Banks) पर जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने बयान जारी कर इस जुर्माने की जानकारी दी। आरबीआई ने कहा कि प्रत्येक मामले में लगाया गया जुर्माना नियमों के अनुपालन में बरती गई लापरवाही के कारण लगाया गया है।
आरबीआई ने कहा कि उसका इन बैंकों का ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन-देन या किसी अन्य समझौते की वैधता पर सवाल उठाने का कोई इरादा नहीं है।
आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम सहकारी बैंक (Visakhapatnam Co-operative Bank) पर संपत्ति वर्गीकरण प्रावधानों और आवास योजनाओं के लिए वित्त से संबंधित निर्देशों के उल्लंघन के लिए 55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। नेल्लोर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड और काकीनाडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड पर भी 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रपाड़ा शहरी सहकारी बैंक पर 1 लाख रुपये और राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
इसके अलावा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स कर्मचारी सहकारी बैंक, तमिलनाडु पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। ओट्टापलम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर 5 लाख रुपये और दारुस्सलाम सहकारी शहरी बैंक, हैदराबाद पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
बता दें कि इस महीने की शुरुआत में भी रिजर्व बैंक ने आठ बैंकों पर जुर्माना लगाया। ये थे- छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, गोवा राज्य सहकारी बैंक, गढ़ा सहकारी बैंक, यवतमाल शहरी सहकारी बैंक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, वरुद शहरी सहकारी बैंक, इंदापुर शहरी सहकारी बैंक और मेहसाणा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक। इन आठ बैंकों पर एक लाख रुपये से लेकर 40 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया था।