नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले में सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय को ईसीआईआर (प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट) और एफआईआर की एक प्रति पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी को होग। सुप्रीम कोर्ट के जज अभय एस ओका और उज्जल भुइयां ने ईसीआईआर पेश करने का निर्देश दिया है. इसके लिए कोर्ट ने दो सप्ताह का समय भी दिया है.
इस मामले में आइएएस अनिल टुटेजा और उनके पुत्र यश टुटेजा के अधिवक्ता मनीष भट्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। जिसमें यश टुटेजा ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की धारा 50 और धारा 63 की शक्तियों को चुनौती दी है। याचिका में ED की ओर से उन्हें धारा 50 के तहत जारी किए गए समन को रद्द करने की मांग की गई है। इसी तरह की याचिका अनवर ढेबर और करिश्मा ने भी दायर की है। इससे पहले बीते वर्ष के अक्टूबर की शुरुआत में अदालत ने ED को छत्तीसगढ़ शराब अनियमितता मामले से संबंधित मनी लान्ड्रिंग मामले में कुछ समय के लिए रोकने के लिए कहा था। शीर्ष अदालत ने यह मौखिक टिप्पणी विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दी थी।