जशपुर। स्कूल में मीटिंग के दौरान संस्था के प्राचार्य के साथ अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने, गाली-गलौज करने तथा उन्हें जान से मारने की धमकी दिये जाने का प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये जाने के बाद शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जशपुर में पदस्थ शिक्षक (एल. बी.) उमा नंदे को निलंबित कर दिया गया है।
संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि प्राचार्य, शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जशपुर के पत्र के मुताबिक श्रीमती उमा नंदे, शिक्षक (एल. बी.) को छात्रों के शिकायत के संबंध में संस्था के शिक्षक कक्ष में मीटिंग ली जा रही थी, इस दौरान उमा नंदे ने संस्था के प्राचार्य के साथ अमर्यादित शब्दों का प्रयोग, गाली-गलौज तथा उन्हें जान से मारने की धमकी दी। जांच के दौरान प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के तहत एतद् द्वारा श्रीमती उमा नंदे को तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से निलंबित किया जाता है।
निलंबन अवधि में श्रीमती उमा नंदे का मुख्यालय कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी जशपुर जिला जशपुर नियत किया गया है। बताया जा रहा है कि प्राचार्य और शिक्षिका के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी बीच छात्रों की शिकायत पर चल रही चर्चा के दौरान गुस्से में शिक्षिका ने सभी के बीच प्राचार्य से बदतमीजी कर दी। इसे अनुशासनहीनता मानते हुए शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया है।
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