Get all latest Chhattisgarh Hindi News in one Place. अगर आप छत्तीसगढ़ के सभी न्यूज़ को एक ही जगह पर पढ़ना चाहते है तो www.timesofchhattisgarh.com की वेबसाइट खोलिए.

समाचार लोड हो रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें...
Disclaimer : timesofchhattisgarh.com का इस लेख के प्रकाशक के साथ ना कोई संबंध है और ना ही कोई समर्थन.
हमारे वेबसाइट पोर्टल की सामग्री केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और किसी भी जानकारी की सटीकता, पर्याप्तता या पूर्णता की गारंटी नहीं देता है। किसी भी त्रुटि या चूक के लिए या किसी भी टिप्पणी, प्रतिक्रिया और विज्ञापनों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।
TET परीक्षा पर स्थगन देने से हाई कोर्ट ने किया इंकार, कल है परीक्षा का आयोजन
TET परीक्षा

बिलासपुर। टीचर्स एजिबिलिटी टेस्ट (TET) की परीक्षा को स्थगन देने से हाई कोर्ट ने इंकार कर दिया है। इस परीक्षा को लेकर नेशनल कौंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन की अधिसूचना को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, एनसीटीई और व्यापमं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

हाई कोर्ट में बिलासपुर के सुशील गहरे ने दायर याचिका में कहा है कि पूर्व में जिन लोगों ने डी एड कर लिया है उन्हें भी सहायक शिक्षक पद के लिए पात्र माना जाता था लेकिन सन् 2018 में एक अधिसूचना जारी कर एनसीटीई ने पात्रता तो दी लेकिन दो वर्ष के भीतर उन्हें 6 माह का ब्रिज कोर्स करने की अनिवार्यता कर दी। अधिसूचना को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने टेट परीक्षा पर स्थगन देने की मांग की। उक्त परीक्षा 18 सितंबर को रखी गई है। कोर्ट ने कम समय होने के कारण परीक्षा को स्थगित करने का आदेश देने से इंकार कर दिया, लेकिन राज्य सरकार, एनसीटीई और व्यापमं को इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

Hindi News के लिए जुड़ें हमारे साथ हमारे
फेसबुक, ट्विटरयूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टेलीग्रामकू और वॉट्सएप, पर

https://theruralpress.in/2022/09/17/high-court-refuses-to-give-adjournment-on-tet-exam/