Transfer News: उत्तराखंड के सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने तबादला (Transfer) एक्ट के तहत तबादला आदेश जारी करने की अंतिम तिथि को एक बार फिर 20 दिनों के लिए बढ़ा दिया है।अब प्रदेश में कर्मचारियों के तबादले 31 जुलाई तक हो सकेंगे।
Transfer News: इस संबंध में कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है।
Transfer News: पहले इसकी लास्ट डेट 10 जून थी, जिसे बढ़ाकर 10 जुलाई किया गया था लेकिन अब इसे 31 जुलाई कर दिया गया है।कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के आदेश के तहत अब राज्य में 31 जुलाई तक तमाम विभाग स्थानांतरण आदेश जारी कर सकेंगे। प्रदेश के कई विभागों में स्थानांतरण नहीं हो पाए थे, इसी को देखते हुए शासन की तरफ से इसमें निर्णय लिया गया है। इससे 15 हजार से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने आदेश जारी में कहा गया है कि तबादला अधिनियम के तहत चार वर्ष पूरे करने वाले कर्मचारी को सुगम के एक कार्यालय से सुगम दूसरे कार्यालय में पद रिक्त होने पर स्थानांतरित किया जा सकेगा। पद रिक्त न होने की दशा में इस श्रेणी के दो कर्मचारी पारस्परिक रूप से स्थानांतरित किए जा सकते हैं।
Transfer News: यह आगामी स्थानांतरण सत्रों पर भी लागू होगा। अनिवार्य तबादलों के लिए पात्र कर्मचारियों से 10 इच्छित स्थानों के विकल्प लिए जाएंगे। प्राप्त विकल्पों और आवेदन पत्रों का विवरण वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा और फिर तबादले किए जाएंगे।