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Unemployment allowance in Chhattisgarh: बड़ी खबर: बेरोजगारी भत्ता के लिए ये होंगे पात्र, बजट में कल राशि का होगा ऐलान? पढ़िए क्या हो सकती हैं शर्तें

Unemployment allowance in Chhattisgarh: रायपुर। गणतंत्र दिवस के भाषण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेरोजगारों को चुनावी भत्ता देने का ऐलान किया है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए इसे मुख्यमंत्री का मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है। हालांकि चुनावी संकल्प पत्र में बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का उल्लेख था जिसको लेकर भाजपा आए दिन सरकार का घेराव करते रहती थी। पर अब बेरोजगारी भत्ते का ऐलान कर मुख्यमंत्री ने भाजपा की बोलती बंद कर दी है। कल बजट में इसके लिए राशि के प्रावधान कर दिए जाने की उम्मीद भी है। प्रदेश के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए कुल 450 करोड रुपए का अतिरिक्त भार राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष आएगा।

राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को हर माह 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की योजना बनाई है। ख़बर है, इसके लिए कई मापदंड भी तय किए गए हैं। तय मापदंडों के अनुसार यदि बेरोजगार युवा के परिवार में कोई शासकीय सेवा के अलावा प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में कार्यरत है। तब भी वह बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र होगा। इसके अलावा यदि 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो या फिर जिस परिवार के द्वारा समर्थन मूल्य में 75 क्विंटल या उससे अधिक धान बेचा जा रहा हो उसे ही बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के लिए परिवार की न्यूनतम आय भी तय की जा रही है। बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए जनपद पंचायत व नगरीय निकायों में आवेदन जमा किए जाएंगे। आवेदन जमा करने के लिए न्यूनतम 12वीं पास होने के अलावा कम से कम 2 वर्ष पुराना रोजगार कार्यालय में पंजीयन हुआ होना चाहिए। राज्य सरकार की मंशा है कि नए वित्तीय वर्ष में बेरोजगारी भत्ता मिलना प्रारंभ हो जाए। नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लागू होना है। उसके बाद विधानसभा चुनाव है। सरकार का यह आखरी बजट है इसलिए माना जा सकता है कि 1 अप्रैल से ही बेरोजगारी भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा।

चुनावी वर्ष होने के चलते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। जिसमें राज्य के 36 आईटीआई के विकास के लिए 1216 करोड़ खर्च किए जाएंगे। बस संचालकों का 2.57 करोड़ रुपये व्हीलबेस आधारित टैक्स माफ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक नीति लागू करने का भी निर्णय लिया गया है। बंद व बीमारू निर्माण उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन नीति लाने का भी निर्णय हुआ है। आवासीय योजना में विधवा,विधुर,परित्यक्ता व अविवाहित पुरुष व महिलाओं को भी शामिल किया गया है। साथ ही आवास के लिए पंजीयन की तिथि 31 मार्च 2024 तक बढ़ाई गई है।

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