Get all latest Chhattisgarh Hindi News in one Place. अगर आप छत्तीसगढ़ के सभी न्यूज़ को एक ही जगह पर पढ़ना चाहते है तो www.timesofchhattisgarh.com की वेबसाइट खोलिए.

समाचार लोड हो रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें...
Disclaimer : timesofchhattisgarh.com का इस लेख के प्रकाशक के साथ ना कोई संबंध है और ना ही कोई समर्थन.
हमारे वेबसाइट पोर्टल की सामग्री केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और किसी भी जानकारी की सटीकता, पर्याप्तता या पूर्णता की गारंटी नहीं देता है। किसी भी त्रुटि या चूक के लिए या किसी भी टिप्पणी, प्रतिक्रिया और विज्ञापनों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।
VIDEO-रमन को क्लीनचिट: आय से अधिक संपत्ति मामले में दायर याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की, तथ्यहीन, निराधार और राजनीति से प्रेरित बताया…

रायपुर. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया है. जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस एनके चंद्रवंशी की डबल बेंच ने बुधवार को यह अहम फैसला दिया है. डबल बेंच ने याचिका को तथ्यहीन, निराधार और राजनीति से प्रेरित बताया है.

पूर्व सीएम डॉ. रमन द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान 2008, 2013 और 2018 में प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. इसमें पूर्व सीएम के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति जुटाने का आरोप लगाया था. कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में मीडिया से बातचीत में पूर्व सीएम ने बताया कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह स्पष्ट किया है कि जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, उनके आधार पर कोई आरोप नहीं बनता. याचिका राजनीति से प्रेरित है. इसमें न्यायालयीन प्रक्रियाओं का दुरुपयोग किया गया है. आधारहीन दस्तावेज और सिर्फ आंकलन के आधार पर याचिका दायर की गई. सभी प्रस्तुत चुनावी शपथ पत्र को भारतीय निर्वाचन आयोग और इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा परीक्षण किया गया, लेकिन कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई. हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया इस प्रकरण की किसी भी अधिकारिक संस्था से जांच की जरूरत नहीं होने की बात कही है.

रमन ने कहा, हाईकोर्ट के फैसले से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया. मैं दावे के साथ कहता हूं कि कांग्रेस द्वारा लगाए गए अन्य आरोप भी राजनीति से प्रेरित और तथ्यहीन हैं, जिनका अंतिम परिणाम भी इसी तरह आएगा.

https://npg.news/politics/video-raman-ko-clean-chit-aay-se-adhik-sampatti-mamle-me-dayar-yachika-highcourt-ne-kharij-ki-tathyahin-niradhar-aur-rajniti-se-prerit-bataya-1238489