जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अंशदीप ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी जयपुर के निर्देशानुसार चुनाव अभियान अवधि के दौरान उम्मीदवारों द्वारा प्रेषित किये जाने वाले बल्क मेसेज को आरओ या जिला चुनाव अधिकारी द्वारा पूर्व अनुमति लेनी होगी तथा इसकी लागत उम्मीदवार के खर्चें में शामिल की जायेगी।
मतदान समाप्ति के लिये निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान राजनैतिक प्रगति के बल्क मेसेज का प्रसारण नहीं किया जायेगा। Vidhansabha Election
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