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अमन सिंह को जमानत नहीं : स्पेशल कोर्ट ने पूर्व प्रमुख सचिव और पत्नी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

रायपुर. आय से अधिक संपत्ति के मामले में स्पेशल कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे आईआरएस अफसर अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया था. इसके बाद नए सिरे से ईओडब्ल्यू और एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच शुरू की. अमन सिंह ने ईओडब्ल्यू में उपस्थिति दर्ज कराई. उनसे करीब सात घंटे पूछताछ हुई थी. इधर, उन्होंने स्पेशल कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था. ईओडब्ल्यू एसीबी की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता अमृतो दास व मिथलेश वर्मा ने पैरवी की. उन्होंने अग्रिम जमानत देने का विरोध किया. दोनों पक्षों को सुनने के बाद स्पेशल जज ने जमानत देने से इंकार कर दिया.

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