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आज से शुरू होंगे कर्मचारियों के तबादले,GAD ने जारी किया आदेश, इन नियमों का पालन होगा अनिवार्य

भोपाल।राज्य सरकार द्वारा एक बार फिर से तबादले (MP Transfer) पर से प्रतिबंध हटाया गया। इस दौरान 20,000 से ज्यादा अफसर कर्मचारियों को नवीन पदस्थापना (New posting) सौंपी जाएगी। शनिवार से 5 अक्टूबर तक अधिकारी और कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD, MP) ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। 17 सितंबर से 5 अक्टूबर तक होने वाले राज्य व जिला स्तर के अधिकारी कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार ट्रांसफर किया जाएगा।

वहीं कर्मचारियों के स्थानांतरण किए जाने के संबंध में तबादला नीति 2022 को लागू कर दिया गया है। तबादला नीति के लागू होने के साथ ही जिला और राज्य के शासकीय कर्मचारी सहित तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों का तबादला जिले के भीतर कलेक्टर के माध्यम से संबंधित विभाग के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद किया जाएगा।

जबकि विभागों के राज्य संवर्ग के अंतर्गत विभाग अध्यक्ष और शासकीय उपक्रम में पदस्थ सीएमओ के तबादले मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद प्रशासन विभाग के द्वारा किए जा सकेंगे।

नवीन नीति के तहत राज्य सरकार के सभी श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव और सचिव कर सकेंगे। वही 17 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच सभी विभाग अपने प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखकर स्थानांतरण करेंगे।

200 की कैडर के 20%, 201 से 2000 तक के 10% तबादले किए जा सकेंगे। वही 2001 से अधिक कैडर होने पर 5% तबादले स्वीकृत किए गए हैं। प्रतिबंध अवधि के बाद, तबादला नीति से हटकर विशेष परिस्थिति में प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शासकीय कर्मचारियों के तबादले मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद किए जा सकेंगे।

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