बिलासपुर—पिछले दिनों आबकारी विभाग ने आनलाइन निविदा प्रक्रिया के बाद जिले के 52 शराब दुकानों के लिए नोटिस जारी किया है। आदेश में बताया गया है कि अहाता पर सफल बोली लगाने वाले 52 लोगों को 29 मई तक जरूरी प्रक्रिया पूरी कर लायसेंस हासिल करना होगा। अन्यथा अहाता संचालन की जिम्मेदारी निविदा शर्तों के अनुसार दूसरों को दी जाएगी । आबकारी अधिकारी ने बताया कि जिले के 61 दुकानों में सिर्फ 52 के लिए कुल 182 आवेदनों पर विचार किया गया। इआबकारी विभाग को प्रति आवेदन के हिसाब से कुल 9 लाख 10 हजार राजस्व मिला है।
52 लोगों को विभाग की नोटिस
आबकारी शराब दूकानों के लिए पिछले महीने आनलाइन निविदा प्रक्रिया के बाद विभाग ने कुल 52 लोगों को नोटिस जारी किया है। विभाग से जारी आदेश में बताया गया है कि 29 मई तक अहाता निविदा में सफल आवेदक लायसेंस के लिए सभी प्रक्रिया को पूरी करें। आबकारी अधिकारी नितिन शुक्ला ने बताया कि शासन ने जिले के 61 दूकानों के लिए शर्तों के साथ आवेदन आमंत्रित किया था। प्रति आवेदन पांच हजार नान रिफन्डेबल शुल्क निर्धारित किया गया। निर्धारित तारीख तक 52 दूकानों में अहाता के लिए कुल 152 लोगों ने आवेदन किया। जबकि 9 दूकानों के लिए किसी ने टेन्डर प्रक्रिया मे भाग नहीं लिया।
9 लाख 10 हजार मुनाफा
नितिन शुक्ला ने जानकारी दिया कि 52 दूकानों में अहाता के लिए प्रति आवेदन के हिसाब से विभाग को 9 लाख 10 का राजस्व मिला है। विभाग ने टेन्डर में सफल 52 लोगो को नोटिस जारी कर सूचित किया है कि शर्तों के अनुसार 29 मई तक सभी प्रक्रिया को पूरी करें।
जमा करना होगा इतना धन
अधिकारी के अनुसार टेन्डर सिर्फ 10 महीने तक क्रियाशील रहेगा। टेन्डर में सफल सभी आवेदन करने वालों को टेन्डर में लगायी गयी बोली का 12 वां हिस्सा जमा करना होगा। इतनी ही राशि प्रत्येक महीने सफल अहाता संचालक को देना होगा। इसके अलावा अहाता संचालक को लायसेंस लेने से पहले जून महीने की लायसेंस फीस भी जमा करना होगा। निर्धारित तारीख यानी 29 तारीख के बाद प्रतिभूति राशि का 12 वां हिस्सा और लायसेंस शुल्क समेत अन्य फार्मिलिटी पूरी नहीं करने वाले का अहाता टेन्डर निरस्त कर दिया जाएगा। इसके बाद निविदा में बोली लगाने वाले दूसरे आवेदक को वरीयता के अनुसार अहाता आवंटित कर दिया जाएगा।
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