कोण्डागांव/ खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के द्वारा दवाईयों की गुणवत्ता जांच एवं क्रय विक्रय दस्तावेजों के नियमानुसार संधारण हेतु मेडिकल स्टोर में लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देशानुसार एवं उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन डॉ० आर के सिंह के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन की टीम ने कोण्डागांव शहर में संचालित कुसुम मेडिकल स्टोर, सिटी फार्मा, सिया मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मेडिकल स्टोर संचालन हेतु सभी आवश्यक दस्तावेजों की जाँच की गई।
औषधि निरीक्षक सुखचैन सिंह धुर्वे द्वारा मेडिकल स्टोर के निरीक्षण में औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत् अनियमितताएँ पायी गई साथ ही कुसुम मेडिकल स्टोर में स्वापक एवं मनः प्रभावी औषधियों के लिए क्रय विक्रय दस्तावेजों एवं प्रिस्किप्सन का भी संधारण नियमानुसार नहीं करना पाया गया
जिसके लिए मेडिकल स्टोर के संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है एवं स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।
स्पष्टीकरण संतोषप्रद न होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
औषधि विभाग द्वारा सभी मेडिकल संचालकों को दवाईयों के कय-विकय दस्तावेजों, शेड्यूल H1 रजिस्टर का नियमानुसार संधारण एवं नार्कोटिक दवाईयों को बेचने से पहले प्रिस्किप्सन की एक कॉपी स्वयं के पास रखते हुये रिकार्ड नियमानुसार संधारण करने हेतु निर्देश दिये गये है एवं अनियमितता पाये जाने पर सख्त कार्यवाही के भी निर्देश दिए गये हैं, जांच टीम में औषधि निरीक्षक सुखचैन सिंह धुर्वे, एनडीपीएस नोडल निमितेश सिंह एवं तहसीलदार विजय मिश्रा शामिल रहे।