Get all latest Chhattisgarh Hindi News in one Place. अगर आप छत्तीसगढ़ के सभी न्यूज़ को एक ही जगह पर पढ़ना चाहते है तो www.timesofchhattisgarh.com की वेबसाइट खोलिए.

समाचार लोड हो रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें...
Disclaimer : timesofchhattisgarh.com का इस लेख के प्रकाशक के साथ ना कोई संबंध है और ना ही कोई समर्थन.
हमारे वेबसाइट पोर्टल की सामग्री केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और किसी भी जानकारी की सटीकता, पर्याप्तता या पूर्णता की गारंटी नहीं देता है। किसी भी त्रुटि या चूक के लिए या किसी भी टिप्पणी, प्रतिक्रिया और विज्ञापनों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।
जुआ,सट्टा संबंधी विज्ञापन प्रसारित नही करने की एडवायजरी जारी

रायपुर, 28 जून।छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने जुआ, सट्टा संबंधी इलेक्ट्रानिक/प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रसारित एवं प्रकाशित करने नही करने की एडवायजरी जारी की है।

  राज्य में जुआ और सट्टा में लिप्त रहकर अवैध धनोपार्जन की प्रवृत्ति तथा ऑनलाईन सट्टा, जुआ के रूप में उभरती सामाजिक बुराई की रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 लागू किया गया है।उक्त अधिनियम की धारा 10 के अनुसार जुआ के सभी खेल जहां कौशल पर अवसर की प्रधानता हो ऐसे सभी खेलों का इलेक्ट्रानिक/प्रिंट मीडिया में विज्ञापन पर प्रतिषेध रहेगा। प्रावधानों का उल्लंघन करने पर तीन वर्ष तक का कारावास एवं 50 हजार रूपए तक का जुर्माने से दंडनीय होगा।

   रायपुर पुलिस ने भी विज्ञापन एजेंसियों, समाचार पत्रों, टीवी चैनल और पोर्टल्स के लिए जुआ, सट्टा संबंधी विज्ञापन प्रदर्शित नही करने के लिए एडवायजरी जारी की है।वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा ऐसे विज्ञापन किसी भी माध्यम से प्रसारित न करने को कहा गया है।

The post जुआ,सट्टा संबंधी विज्ञापन प्रसारित नही करने की एडवायजरी जारी appeared first on CG News | Chhattisgarh News.

https://cgnews.in/archives/57338