टीआरपी डेस्क। केंद्र सरकार ने ‘पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक’ सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (CPR) का फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) लाइसेंस निलंबित कर दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार पिछले साल सितंबर में सीपीआर और ऑक्सफैम इंडिया पर इनकम टैक्स सर्वे के बाद लाइसेंस की जांच चल रही थी। जिसके बाद कानूनों के उल्लंघन के आरोप में सीपीआर का एफसीआरए लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।
ऑक्सफैम का एफसीआरए लाइसेंस पिछले साल जनवरी में निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद गैर सरकारी संगठन ने गृह मंत्रालय में एक पुनर्विचार याचिका दायर की थी। विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के तहत दिए गए लाइसेंस के निलंबन के साथ, सीपीआर विदेश से कोई धन प्राप्त नहीं कर पाएगा।
इसके अलावा कई गैर सरकारी संगठनों के समीक्षा और नवीनीकरण आवेदन अभी भी प्रक्रिया में हैं और पिछले छह महीनों में कई लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं या समाप्त हो गए हैं। इस साल की शुरुआत में, 6,000 से अधिक एनजीओ जिनके लाइसेंस वापस ले लिए गए थे।
विदेशी अनुदान प्राप्त करने के लिए, एनजीओ को गृह मंत्रालय से पंजीकृत होना चाहिए, जो हर पांच साल में नवीनीकृत होने के लिए एक अद्वितीय एफसीआरए पंजीकरण संख्या प्रदान करता है। एमएचए ने पिछले साल सितंबर में सभी गैर-सरकारी संगठनों के एफसीआरए पंजीकरण की वैधता को 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दिया था।
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