नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में दिवाली से पहले पटाखों को लेकर अहम आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखों में केमकिल के रूप में बेरियम को इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं.
पटाखा निर्माता कंपनियों ने कोर्ट से इसकी मांग की थी. इसके साथ ही कोर्ट ने पटाखा निर्माता कंपनियों की उस मांग को भी ठुकरा दिया है जिसमें उन्होंने जॉइंट क्रैकर्स के निर्माण और इस्तेमाल की इजाजत मांगी थी. सरकार ने एक्सपर्ट बॉडी की राय के आधार पर ग्रीन क्रैकर्स के निर्माण और उनकी ही बिक्री सुनिश्चित करने के लिए एक मैकेनिज्म कोर्ट के सामने मंजूरी के लिए रखा था. CSIR और NEERI जैसी संस्थाओं ने कहा था कि पटाखों में बेरियम क्लोराइड की इजाजत दी जा सकती है.
आज के आदेश में दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह बैन पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा. इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली सरकार का सभी तरह के पटाखों पर लगाया गया पूरी तरह से बैन जारी रहेगा यानी दिल्ली में ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की भी इजाजत नहीं होगी. हालांकि, सुनवाई के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट साफ कर चुका है कि जिन राज्यों में सरकार ने पटाखो पर पूरी तरह से बैन लगाया है, वहां कोर्ट दखल नहीं देगा.