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दुष्कर्म के आरोपी को 27 दिन के भीतर कोर्ट ने सुनाया आजीवन कारावास की सजा

धमतरी। कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को 27 दिन के भीतर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 29 जुलाई को आरोपी के खिलाफ थाने में पीड़ित नाबालिग के परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराया था। आरोपी के खिलाफ धारा 376 एवं 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। रिपोर्ट दर्ज के 5 दिन के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया गया था। 

जानकारी के मुताबिक थाना कुरूद क्षेत्रांतर्गत प्रार्थिया द्वारा अपने पति के साथ आकर रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने अपनी शिकायत में बताई कि उनकी नाबालिग बच्ची के साथ आरोपी किशोर सारथी  द्वारा दुष्कर्म किया है। जिसकी रिपोर्ट पर आरोपी किशोर सारथी पिता रामकुमार सारथी उम्र 32 वर्ष अंगारा  के विरुद्ध थाना कुरूद में धारा 376 एवं धारा 6 पाक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।  इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक  प्रशांत ठाकुर द्वारा नाबालिग़ के मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए थे।

जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह के मार्गदर्शन में एवं एसडीओपी कृष्ण कुमार पटेल के नेतृत्व में त्वरित कार्यवाही करते हुए सायबर सहित तीन पुलिस टीम अलग-अलग दिशा में पुलिस टीम रवाना की गई।जो आरोपी भागने के लिए पचपेड़ी नाका रायपुर में बस की तलाश करते मिला। जिसको हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अपना अपराध स्वीकार किया जिस पर थाना कुरूद द्वारा आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर 30 जुलाई न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

मामले की विवेचना 5 दिन में ही  पूर्ण कर 3 अगस्त को  न्यायालय-अपर सत्र न्यायाधीश धमतरी एफ़टीएससी ( पॉक्सो) पंकज कुमार जैन के कोर्ट में पेश किया गया ।

आज 25 अगस्त को न्यायालय द्वारा आरोपी को 20 साल की कारावास और 1000 रुपये का अर्थदंड से सजा सुनाया गया। 

https://khabar36.com/cg-the-court-sentenced-the-rape-accused-to-life-imprisonment-within-27-days/