नई दिल्ली। राज्यसभा में पेपर लीक की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा बिल पेश किया गया है. इस विधेयक के अनुसार, कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को कम से कम पांच साल की कैद होगी, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और कम से कम 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जो 10 करोड़ रुपये तक जा सकता है. असम सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में अनुचित साधनों में शामिल किसी भी व्यक्ति पर 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रस्ताव रखा है.
राज्य विधानसभा में असम सार्वजनिक परीक्षा विधेयक, 2024 पेश करते हुए, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि प्रस्तावित कानून किसी भी सरकारी अधिकारी को “अच्छे विश्वास” के साथ प्रावधानों को लागू करने के लिए पूर्ण छूट देगा. सीएम ने बताया कि यह सरकार को परीक्षार्थी सहित उस व्यक्ति को दंडित करने का अधिकार देता है, जो किसी उम्मीदवार की सहायता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्नपत्रों को लीक करने, उत्पादन, बेचने, प्रिंट करने या हल करने के किसी भी प्रयास में शामिल हो और बिना नामित परीक्षा आयोजित करे.