Get all latest Chhattisgarh Hindi News in one Place. अगर आप छत्तीसगढ़ के सभी न्यूज़ को एक ही जगह पर पढ़ना चाहते है तो www.timesofchhattisgarh.com की वेबसाइट खोलिए.

समाचार लोड हो रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें...
Disclaimer : timesofchhattisgarh.com का इस लेख के प्रकाशक के साथ ना कोई संबंध है और ना ही कोई समर्थन.
हमारे वेबसाइट पोर्टल की सामग्री केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और किसी भी जानकारी की सटीकता, पर्याप्तता या पूर्णता की गारंटी नहीं देता है। किसी भी त्रुटि या चूक के लिए या किसी भी टिप्पणी, प्रतिक्रिया और विज्ञापनों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।
पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो CBDT कर सकता है ये कार्रवाई, जानिए कब तक है डेड लाइन…
CBDT

नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के चेयरमैन नितिन गुप्त ने कहा है कि देश में 61 करोड़ व्यक्तिगत पैन कार्ड धारकों में से लगभग 48 करोड़ धारकों ने अपने पर्मानेंट एकाउंट नंबर को आधार से लिंक करा लिया है। उन्होंने ये भी साफ़ किया है कि इसकी 31 मार्च की डेडलाइन ख़त्म होने से पहले जो पैन कार्ड धारक ऐसा करने में नाकाम होंगे, उनकी कई तरह के बिजनेस और टैक्स से संबंधित गतिविधियों पर रोक लग जाएगी।

पैन नंबर हो जायेंगे निष्क्रिय

भारत सरकार ने ये साफ़ किया है कि पैन नंबर और आधार नंबर को 31 मार्च, 2023 तक लिंक कराना अनिवार्य है और इस आदेश पर अमल नहीं करने वाले व्यक्तिगत पैन नंबरों को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

लगेगा 1000 रूपये का शुल्क

बताया गया है कि अभी से 31 मार्च तक पैन नंबर से आधार संख्या को जोड़ने वाले लोगों को 1000 रुपये का शुल्क भी अदा करना होगा। निखिल गुप्त ने कहा कि 13 करोड़ लोगों ने अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ा है। इनमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्हें छूट हासिल है। उन्होंने कहा, “हमें उम्मीद है कि अंतिम तारीख़ से पहले बाक़ी लोग भी अपने पैन नंबर को आधार से लिंक करा लेंगे.”

Hindi News के लिए जुड़ें हमारे साथ हमारे
फेसबुक, ट्विटरयूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टेलीग्रामकू और वॉट्सएप, पर

https://theruralpress.in/2023/02/05/cbdt-can-take-this-action-if-pan-is-not-linked-to-aadhaar/