बलौदाबाजार,13 दिसंबर 2022 : कलेक्टर रजत बंसल के निर्देश पर बाल विवाह रोकथाम हेतु पूरे प्रशासन की टीम को सक्रिय कर दिया गया है। 22 अप्रैल 2023 को अक्षय तृतीया के अवसर पर कुछ स्थानों में बाल विवाह की घटनायें हो सकती है। जिसको को देखते हुये टीम को सतर्क किया गया है।
बाल विवाह रोकने हेतु बाल विवाह न करने गाँव-गाँव में मुनादी तथा नारा लेखन कर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। प्रत्येक गाँव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता,महिला स्व. सहायता समूहों के नेतृत्व में दल गठित कर संभावित बाल विवाह के रोकथाम हेतु संबंधित परिवारों को भेंट देकर समझाईश दी जा रही है।
बाल विवाह के सूचना प्राप्त होने पर प्रशासन की टीम सर्वप्रथम मौके में पहुंचकर समझाईश दिया जायेंगा। समझाईश के बाद भी नही माने तो उस पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती हैं। विवाह करने वाले पुरोहित तथा सगे संबंधी के विरूद्व भी कानूनी कार्यवाही की जायेंगी।
उल्लेखनीय है कि बाल विवाह कराने वाले को 02 वर्ष कठोर कारावास अथवा 01 लाख का जुर्माना अथवा दोनो से दण्डित किया जा सकता है, एवं विवाह को शून्य घोषित किया जा सकता है।
बाल विवाह रोकने हेतु जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में 22 फ़रवरी को सर्व समाज के प्रमुखों के साथ सामाजिक बैठक आयोजित किया गया था। जिसमें बाल विवाह होने के सूचना पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति, विकासखण्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति, पुलिस विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा हेल्प लाईन नम्बर 1098, 181 व 112 में तत्काल सूचना देने कहा गया।
जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा बताया गया कि विवाह का पंजीयन अनिवार्य रूप से करावें समाज प्रमुखों द्वारा अपना अभिन्न भूमिका निभाते हुए बाल विवाह न होने देने की बात कही तथा समाज में जागरूकता लाने की बात कही। बाल विवाह के दुष्परिणाम, बाल विवाह से अच्छा स्वास्थ्य, पोषण व शिक्षा पाने और हिंसा, उत्पीडन व शोषण से बचाव से मूलभूत अधिकारों का हनन होता है।
कम उम्र में विवाह होने से जच्चा-बच्चा दोनों को नुकसान होता है, जिसमें शिशु मृत्यु दर, और प्रसूता मृत्यु दर बढ़ जाती है। कम उम्र में बाल विवाह से शिक्षा के अधिकार का भी हनन होता है। शादी की बजह से बहुत सारे बच्चे अनपढ़ और अकुशल रह जाते है, जिससे उनके सामने अच्छे रोजगार पाने और बड़े होने पर आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की ज्यादा संभावना नही बचती।
कलेक्टर रजत बंसल द्वारा सभी जिलेवासियों से अपील की है कि सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु मिलकर प्रयास करें बाल विवाह की सूचना मिलने पर तत्काल प्रशासन को सूचित करें।
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