बब्बर खालसा इंटरनेशनल के सदस्य लखबीर सिंह लांडा को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आतंकी घोषित किया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लखबीर सिंह लांडा को आतंकवादी घोषित किए जाने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक, लखबीर सिंह लांडा के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत यह फैसला लिया गया है।
दरअसल, लखबीर सिंह लांडा का जन्म पंजाब में हुआ था। वह कनाडा स्थित बब्बर खालसा इंटरनेशनल का सदस्य है। तरनतारन जिले के रहने वाले लांडा का ठिकाना कनाडा के अल्बर्टा में है।
अधिसूचना के मुताबिक, लखबीर पर आरोप है कि उसने मोहाली में पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस मुख्यालय पर रॉकेट की मदद से हमले को अंजाम दिया था।
इसके अलावा लखबीर सिंह लांडा पर पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए सीमा पार से आईईडी, हथियार और विस्फोटकों की सप्लाई करने का भी आरोप है।
साथ ही लखबीर सिंह लांडा अलग-अलग आपराधिक मामलों में भी शामिल रहा है। जैसे आतंकी मॉड्यूल को खड़ा करना, जबरन वसूली, हत्याएं, आईईडी लगाना, हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी और धन का इस्तेमाल शामिल है।
बता दें कि लखबीर सिंह लांडा के खिलाफ साल 2021 में लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया था। NIA ने लांडा पर इनाम भी घोषित किया था। केंद्र सरकार के मुताबिक, लखबीर सिंह आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। इसी के चलते उसे आतंकी घोषित किया गया है।
इस साल अगस्त में एनआईए की विशेष अदालत ने तरनतारन जिले के किरियन गांव में आतंकी लखबीर सिंह लांडा की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया था।
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