रायपुर। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष संजय शर्मा व प्रतिनिधि मंडल ने तथ्यात्मक दस्तावेजों के साथ प्रमुख सचिव शिक्षा आलोक शुक्ला, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डी डी सिंह, वित्त विभाग के उप सचिव ऋषभ कुमार पाराशर, से विस्तार से चर्चा कर पक्ष रखा गया।
पुरानी पेंशन बहाली के सम्बंध में राज्यांश राशि जमा करने व पेंशन हेतु प्रथम नियुक्ति से सेवा की गणना करते हुए 20 वर्ष की सेवा में पूर्ण पेंशन देने हेतु मांग रखा गया,,कैबिनेट में 30 दिसंबर 2022 को निर्णय लिया गया है कि एनपीएस खाते में जमा कर्मचारी अंशदान और उस पर अर्जित लाभांश शासकीय कर्मचारी को एनपीएस नियमों के तहत देय होगा।
संजय शर्मा ने कहा कि राज्यांश राशि व उस पर अर्जित लाभांश राशि भी एनपीएस नियमों के तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर प्राप्त होगा। अतः वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन, दिनांक 28 /02/2018 के आदेश में आकस्मिक एवं कार्यभारित कर्मचारियों के लिए किए गए प्रावधान की तरह आदेश जारी किया जावे। “जिसमें सेवानिवृत्ति / मृत्यु पश्चात NSDL में जमा 40 प्रतिशत राशि का वार्षिकी क्रय (annuity purchase) न कर कर्मचारियों द्वारा Central Record Keeping Agency को पत्र लिखकर 40 प्रतिशत राशि को राज्य शासन के खाते में जमा करने का आवेदन दिया जाएगा, तथा NSDL से कर्मचारियों को प्राप्त 60 प्रतिशत राशि मे से 10 प्रतिशत राशि को चालान के माध्यम से राज्य शासन के खाता में जमा किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 11 मई 2022 को प्रकाशित किया गया है, जिसमें एनपीएस योजना के स्थान पर 1 नवंबर 2004 से भूतलक्षी प्रभाव से पुरानी पेंशन योजना लागू करने प्रावधान किया गया है, परन्तु 30 दिसम्बर 2022 को मंत्रिपरिषद में निर्णय लिया गया है कि कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि का सदस्य 1 अप्रैल 2022 से माना जायेगा, इससे तो कर्मचारियों व शिक्षकों को पूर्व सेवा अवधि का लाभ ही नही मिल पाएगा।
1 अप्रैल 2012 से पंचायत/ननि संवर्ग के शिक्षकों (पं/ननि शिक्षक) के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू कर कटौती प्रारंभ किया गया है,,1/11/2004 अथवा इसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों के लिए एक नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू किया गया है।
अतः 1/11/2004 के पूर्व नियुक्त शिक्षा कर्मियों (वर्तमान पद एल बी शिक्षक संवर्ग ) को उनके प्रथम नियुक्ति तिथि से अर्हकारी (अर्हतादायी) सेवा की गणना पेंशन के लिए किया जावे तथा पूर्व सेवा अवधि जिसमें NPS कटौती भी नही किया गया है उस अवधि का पेंशन हेतु काल्पनिक गणना किया जावे, ताकि सेवानिवृत्ति पर 50 % पेंशन (पूर्ण पेंशन) निर्धारण हो सके।
मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण पाठशाला अध्यापक (शासकीय सेवा में संविलियन) नियम 1963 व 1964 के अधीन दिनांक 1 – 10 – 63 या उसके पश्चात शासन सेवा में संविलीन (Absorbed) स्थानीय निकाय के शिक्षकों की जनपद सभा/ स्थानीय निकाय के अंतर्गत की गई सेवा को शासकीय सेवा के समतुल्य पेंशन योग्य मान्य किया गया है।
दिनांक 1/1/1996 से प्रभावशील पुनरीक्षित वेतनमानों में प्राप्त वेतन के आधार पर पेंशन, पेंशन नियम 1976 में परिभाषित अनुसार 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा होने पर 50 % पेंशन निर्धारण का प्रावधान छत्तीसगढ़ राज्य में प्रचलित है, कम सेवा होने पर अनुपातिक पेंशन निर्धारण का नियम है। केंद्र सरकार, उत्तरप्रदेश सरकार, व उत्तराखंड सरकार की तरह छत्तीसगढ़ राज्य में भी पेंशन निर्धारण के लिए 33 वर्ष अर्हकारी सेवा के स्थान पर 20 वर्ष अर्हकारी सेवा होने पर 50 % पेंशन निर्धारण का प्रावधान किया जावे।
एसोसिएशन ने प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा अवधि की गणना करने डी डी सिंह से आग्रह किया, वित्त विभाग के उप सचिव श्री ऋषभ कुमार पराशर ने मांगो को गंभीरता से सुना, तथा उन्होंने कहा कि शीघ्र ही राज्यांश राशि जमा करने सहित सभी बिंदुओं पर वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी किया जाएगा।
11 /05/2022 को जारी आदेश के प्रावधान कि 1 नवंबर 2004 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू होने का शर्त यथावत रगेगा।
पदोन्नति से वंचित शिक्षको को वन टाइम रिलेक्सेशन देते हुए क्रमोन्नति प्रदान करने की मांग रखा गया जिसमें छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 में एल बी संवर्ग के लिए पदोन्नति में एक बार के लिए (वन टाइम रिलेक्सेशन) अवधि शिथिल करने का निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया है।
जहां एक ओर पदोन्नति की तरह क्रमोन्नति में भी एक बार रिलेक्सेशन देने से जनघोषणा पत्र में उल्लेखित क्रमोन्नति देने का वादा पूरा होगा, वही एक ही सूची में नियुक्त पदोन्नति से वंचित हजारो एल बी संवर्ग के शिक्षकों को क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान का लाभ मिल पाएगा, इस पर प्रमुख सचिव शिक्षा डॉ आलोक शुक्ला ने कहा है कि यह वित्तीय मामला है, जिसका परीक्षण आवश्यक है, इस पर सरकार के स्तर पर निर्णय होगा।
एसोसिएशन ने पक्ष रखा कि पदोन्नति से वंचित शिक्षक संवर्ग को क्रमोन्नति देने का प्रावधान है, अतः क्रमोन्नति हेतु भी एक बार के लिए (वन टाइम) रिलेक्सेशन देने का निर्णय लिया जावे।
चर्चा कर ज्ञापन सौपने वाले प्रतिनिधि मंडल में छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत चतुर्वेदी, विनोद गुप्ता, प्रांतीय सचिव मनोज सनाढ्य, प्रांतीय कोषाध्यक्ष शैलेन्द्र पारीक, प्रांतीय पदाधिकारी गंगेश्वर सिंह उइके, केशव साहू, योगेश सिंह ठाकुर, जितेंद्र मिश्रा, सहित कवर्धा जिला के सहायक शिक्षक लतीफ कुरैशी ,महेश पाली,रमेश पाल, ईश्वरी प्रजापति, पुष्पलता सिंह,निर्मला जगत शामिल थे।
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष संजय शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्य सचिव महोदय,सचिव वित्त विभाग, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, को ज्ञापन सौंप कर पुरानी पेंशन बहाली में राज्यांश राशि जमा करने व पेंशन हेतु प्रथम नियुक्ति से सेवा की गणना करने पदोन्नति से वंचित शिक्षक संवर्ग के क्रमोन्नति के लिए एक बार के लिए वन टाइम रिलेक्सेशन लागू करने सहित एल बी संवर्ग के शिक्षकों की मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा।