नई दिल्ली। बीजेपी नेता मनोज तिवारी (Manoj Tiwari) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने समन के खिलाफ दाखिल उनकी अपील को खारिज कर दिया है। दरअसल, 2019 में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने तिवारी के खिलाफ मानहानि का केस किया था। निचली अदालत द्वारा जारी समन आदेश को खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। हालांकि कोर्ट ने बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता की इसी तरह की याचिका को स्वीकार कर लिया है।
पीठ ने कहा, ‘हमने मनोज तिवारी की अपील को खारिज कर दिया है और विजेंद्र गुप्ता की अपील को इस आधार पर स्वीकार कर लिया है कि विधि आयोग की रिपोर्ट की हिस्ट्री का ठीक से पता नहीं चला है।’ दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ प्राइवेट मानहानि की शिकायत दर्ज करवाई है। यह शिकायत उनपर कथित रूप से भ्रष्टाचार के आरोप लगाने को लेकर की गई है ।
आरोप पर दायर किया था मानहानि का मुकदमा
सिसोदिया ने भाजपा नेताओं सांसद तिवारी, हंसराज हंस और प्रवेश वर्मा, विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा और गुप्ता तथा भाजपा प्रवक्ता हरीश खुराना के खिलाफ दिल्ली सरकार के स्कूलों की कक्षाओं के संबंध में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के लिए शिकायत दर्ज की थी। भाजपा नेताओं ने सिसोदिया द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले (Manish Sisodia Defamation Case) में उन्हें और अन्य को आरोपी के रूप में तलब करने के निचली अदालत के 28 नवंबर, 2019 के आदेश को चुनौती दी है।