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महाराष्ट्र में नियमों के उल्लंघन पर कफ सिरप बनाने वाली छह कंपनियों के लाइसेंस रद्द 

मुंबई। सामान्य बीमारी सर्दी और खांसी में राहत के लिए उपयोग की जाने वाली कफ सिरफ निर्माता कंपनियों द्वारा नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर छह कंपनियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। राज्य सरकार ने विधानसभा में यह जानकारी दी। खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री संजय राठौड़ ने भाजपा के विधायक आशीष सेलार और अन्य के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर शुक्रवार को विधानसभा में यह जानकारी दी। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित एक कंपनी में बनी कफ सिरप पीने से पिछले साल उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत हो गयी थी।

नोएडा पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने कंपनी के तीन कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। राठौड़ ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कफ सिरप के 108 निर्माताओं में से 84 के खिलाफ एक जांच शुरू की थी। इनमें से चार को उत्पादन रोकने का निर्देश दिया गया, जबकि छह कंपनियों के लाइसेंस निलंबित कर दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि 17 कंपनियों को नियमों के उल्लंघन के लिए ‘कारण बताओ’ नोटिस भेजे गए।
सेलार ने कथित तौर पर भारत से आयातित कफ सिरप पीने से गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत होने का जिक्र किया, लेकिन साथ ही कहा कि उस मामले में नियमों के उल्लंघन के आरोप का सामना कर रही कंपनी हरियाणा में स्थित थी तथा महाराष्ट्र में उसकी कोई उत्पादन इकाई नहीं थी।

https://theruralpress.in/2023/03/04/licenses-of-six-companies-manufacturing-cough-syrup-canceled-for-violation-of-rules-in-maharashtra/