Get all latest Chhattisgarh Hindi News in one Place. अगर आप छत्तीसगढ़ के सभी न्यूज़ को एक ही जगह पर पढ़ना चाहते है तो www.timesofchhattisgarh.com की वेबसाइट खोलिए.

समाचार लोड हो रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें...
Disclaimer : timesofchhattisgarh.com का इस लेख के प्रकाशक के साथ ना कोई संबंध है और ना ही कोई समर्थन.
हमारे वेबसाइट पोर्टल की सामग्री केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और किसी भी जानकारी की सटीकता, पर्याप्तता या पूर्णता की गारंटी नहीं देता है। किसी भी त्रुटि या चूक के लिए या किसी भी टिप्पणी, प्रतिक्रिया और विज्ञापनों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।
युवक ने मायके में रह रही पत्नी को डाक से तीन पत्र भेजकर तलाक दिया, पुलिस ने दर्ज किया केस

रतलाम
आमने-सामने, फोन पर तलाक देने के मामले तो आते रहते हैं, लेकिन उज्जैन जिले के युवक ने रतलाम जिले के आलोट स्थित मायके में रह रही पत्नी को डाक से तीन पत्र भेजकर तलाक दे दिया। आलोट थाना पुलिस ने पत्नी की रिपोर्ट पर आरोपित ईशान सतानिया निवासी घोंसला (उज्जैन) के खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह पर) अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा चार के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार फरियादी मुस्कान ने रिपोर्ट की है कि उसकी शादी 20 नवंबर 2020 को घोंसला निवासी ईशान से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद पति व ससुराल वालों ने दहेज के लिए परेशान करना शुरू किया। इस पर वह आलोट में पिता के घर आकर रहने लगी। पहले ससुराल वालों के खिलाफ आलोट थाने पर दहेज प्रताड़ना की रिपोर्ट भी लिखाई थी।
 
रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पति ईशान ने पोस्ट आफिस के माध्यम से 28 फरवरी 2024 को तलाक का पहला पत्र भेजा। इसके बाद दो अप्रैल 2024 को दूसरा व आठ मई को तीसरा तलाक पत्र भेजा है। इस प्रकार पति ने तीनों पत्रों के माध्यम से मेरी मर्जी के बगैर तीन बार तलाक दिया है। उसने तीनों पत्र पुलिस के समक्ष पेश भी किए।

The post युवक ने मायके में रह रही पत्नी को डाक से तीन पत्र भेजकर तलाक दिया, पुलिस ने दर्ज किया केस first appeared on .

The post युवक ने मायके में रह रही पत्नी को डाक से तीन पत्र भेजकर तलाक दिया, पुलिस ने दर्ज किया केस appeared first on .

https://www.kadwaghut.com/?p=145763&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=the-young-man-divorced-his-wife-living-in-her-parents-home-by-sending-three-letters-by-post-police-registered-a-case