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राजस्थान में एक और अनाचार के आरोपी को हुई फांसी की सजा

डूंगरपुर। राजस्थान में एक और अनाचार के आरोपी को मौत की सजा सुनाई गई है। यह मामला राजस्थान के आदिवासी जिले से डूंगरपुर से जुड़ा है । डूंगरपुर की पोक्सो कोर्ट ने यह फैसला महज 70 दिन में सुना दिया । पुलिस ने भी इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए वारदात के बाद आरोपी को गिरफ्तार 20 दिन के भीतर उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी थी ।

उसके बाद कोर्ट ने इस मामले में नियमित सुनवाई की । शनिवार को न्यायाधीश संजय कुमार भटनागर ने 70 के भीतर अपना फैसला सुना दिया । रेपिस्ट ने नाबालिग से रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी. आरोपी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है ।

डूंगरपुर की पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश कुमार जोशी ने बताया की केस सदर थाना इलाके का है । रेप के बाद हत्या की शिकार हुई मृतका की मां ने सदर थाने में दी अपनी रिपोर्ट में बताया कि 29 जून 2022 की रात को उसकी 10 साल की बेटी घर में खाट पर सोई थी ।

रात को उसकी बेटी घर से गायब हो गई थी । उसके अगले दिन शाम को उसका शव गांव में एक पुलिया के नीचे लहूलुहान हालत में निर्वस्त्र मिला था । मृतका की मां की रिपोर्ट पर सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू की ।

आरोपी के डीएनए टेस्ट से हुआ पूरे मामले का खुलासा
पुलिस ने मौके से एसएफएल टीम की ओर से जुटाए साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पीड़िता के गांव के ही पूर्व सरपंच के पौते जितेंद्र उर्फ जीतू को डिटेन कर उससे पूछताछ की । पूछताछ में जितेन्द्र नाबालिग के अपहरण, रेप और हत्या से मना करता रहा. लेकिन पुलिस को सबूतों के आधार पर उस पर पूरा शक था ।

लिहाजा पुलिस ने बाद में आरोपी का डीएनए टेस्ट करवाया. इससे मामले का खुलासा हो गया कि जितेन्द्र उर्फ जीतू ने ही नाबालिग का अपहरण कर उससे रेप किया । बाद में गला दबाकर हत्या कर दी थी. इस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया ।

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https://theruralpress.in/2022/10/02/another-malpractice-accused-sentenced-to-death-in-rajasthan/