Get all latest Chhattisgarh Hindi News in one Place. अगर आप छत्तीसगढ़ के सभी न्यूज़ को एक ही जगह पर पढ़ना चाहते है तो www.timesofchhattisgarh.com की वेबसाइट खोलिए.

समाचार लोड हो रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें...
Disclaimer : timesofchhattisgarh.com का इस लेख के प्रकाशक के साथ ना कोई संबंध है और ना ही कोई समर्थन.
हमारे वेबसाइट पोर्टल की सामग्री केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और किसी भी जानकारी की सटीकता, पर्याप्तता या पूर्णता की गारंटी नहीं देता है। किसी भी त्रुटि या चूक के लिए या किसी भी टिप्पणी, प्रतिक्रिया और विज्ञापनों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।
रायपुर : पूर्व मंत्री राजेश मूणत द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज

रायपुर, 27 जून 2023/ हाईकोर्ट बिलासपुर ने रायपुर स्थित अनुपम गार्डन, राजकुमार कॉलेज के पास स्थित यूथ हब, ग्रीन कोरीडोर एवं वेंडिंग जोन पर रोक लगाने के लिए दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका पूर्व मंत्री श्री राजेश मूणत ने दायर की थी।

गौरतलब है कि श्री मूणत ने याचिका में यह तर्क दिया था कि उक्त यूथ हब, ग्रीन कॉरीडोर डेव्हलपमेंट प्लान, 2011 ( रिवाईज्ड प्लान, 2021) के विरूद्ध है। हाईकोर्ट ने इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए कि यूथ हब, ग्रीन कॉरीडोर का कार्य मई 2023 में पूर्ण हो चुका है, के आधार पर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। रायपुर स्मार्ट सिटी एवं छत्तीसगढ़ शासन की ओर से इस मामले की पैरवी महाधिवक्ता श्री सतीश चन्द वर्मा एवं अधिवक्ता श्री अनिमेश तिवारी द्वारा पैरवी की गई।

The post रायपुर : पूर्व मंत्री राजेश मूणत द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज appeared first on .

https://www.kadwaghut.com/?p=90946