टीआरपी डेस्क। एल विक्टोरिया गौरी की मद्रास हाईकोर्ट में जज पद पर नियुक्ति रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने वकील लक्ष्मण चंद्रा विक्टोरिया गौरी को उनके शपथ ग्रहण से ठीक पंद्रह मिनट पहले उनकी नियुक्त करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई किया।
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में वकील लक्ष्मण चंद्रा विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया है। इसी के साथ ही एडवोकेट लक्ष्मण चंद्रा विक्टोरिया गौरी ने मद्रास उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।
हालांकि कोर्ट ने कहा कि वह कॉलेजियम से सिफारिश पर पुनर्विचार के लिए नहीं कह सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें एडिशनल जज को स्थायी जज के तौर पर नियुक्ति नहीं मिली क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी।
बता दें कि मद्रास उच्च न्यायालय के कुछ बार सदस्यों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर गौरी को उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए की गई सिफारिश को वापस लेने की मांग की थी। इसमें आरोप था कि उन्होंने ईसाइयों और मुसलमानों के खिलाफ घृणास्पद भाषण दिए थे।
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