नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र द्वारा केंद्रीय एजेंसियों के ‘दुरुपयोग’ को लेकर 14 विपक्षी दलों की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ताओं से एक विशिष्ट मामले का हवाला देने को कहा।
पिछले महीने, कांग्रेस, DMK, RJD, BRS और TMC सहित 14 दलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था।
वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी द्वारा 24 मार्च को तत्काल सुनवाई के लिए संयुक्त याचिका का उल्लेख किया गया था।
सिंघवी ने कहा था कि “मैं भविष्य के लिए दिशानिर्देश मांग रहा हूं। यह सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ 14 पार्टियों का एक उल्लेखनीय अभिसरण है।” विपक्षी दलों के नेता।
सिंघवी ने 2014 में एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद सीबीआई और ईडी द्वारा दायर मामलों की संख्या में वृद्धि का उल्लेख किया। शीर्ष अदालत ने याचिका को स्वीकार कर लिया और 5 अप्रैल को इस पर सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की।
बुधवार को शीर्ष अदालत ने याचिका खारिज कर दी और 14 विपक्षी दलों से एक विशिष्ट मामले का हवाला देने को कहा। कोर्ट ने कहा कि इस तरह से अमूर्त दिशा-निर्देश नहीं दिए जा सकते।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “हम केवल राजनेताओं से संबंधित कुछ आंकड़ों के आधार पर दिशानिर्देश नहीं दे सकते