रायपुर। अनुसूचित क्षेत्रों में पोस्टेड अधिकारी-कर्मचारी को विशेष अर्जित अवकाश अवकाश मिलेगी। राज्य सरकार ने इस संदर्भ में हाईकोर्ट से मार्गदर्शन मांगा था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ विधि विभाग को इस बात की जानकारी दी है कि अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ सभी कर्मचारियों को हर साल 10 दिन में अर्जित अवकाश की पात्रता होगी। मार्ग दर्शन मिलने के बाद अब राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ अधिकारियों को 10 दिन की विशेष छुट्टी मिलेगी।न्यूज़ अपडेट के लिए हमारे ग्रुप से जुड़े,क्लिक करे
The post सरकार ने स्वीकृत किया 10 दिन का अर्जित अवकाश,इन कर्मचारियो को मिलेगा लाभ appeared first on CGWALL-Chhattisgarh News.