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ऐसे लोगों पर करें CRPC 133 की कार्रवाई….कमिश्नर और आईजी ने कहा….हो हल्ला करने वालों का बायोडाटा जरूर खंगाले…

बिलासपुर—संभागायुक्त शिखा राजपूत तिवारी और रेंज पुलिस महानिरीक्षक अजय यादव ने संभाग के सभी कलेक्टर और पुलिस कप्तानों का वी़डियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बैठक लिया। बैठक के दौरान कमिश्नर और आईजी ने व्यवस्ता को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिया।

संभागायुक्त और आईजी ने संभाग के सभी कलेक्टर और पुलिस कप्तान के साथ आनलाइन बैठक किया। इस दौरान कमिश्नर और आईजी ने ध्वनि प्रदूषण को गंभीरता के साथ लेने को कहा। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम को लेकर तत्परता से कार्रवाई करने को कहा है। कमिश्नर और आईजी ने दो टूक शोरगुल पर कड़ी निगरानी रखते हुए उल्लंघन किये जाने पर प्रकरण दर्ज करने को कहा है।

मोटर व्हीकल एक्ट और कोलाहल अधिनियम के तहत वाहनों के राजसात किये जाने पर जोर दिया। परिवर्तित किये गये वाहनों और साईलेंसरों के प्रकरणों में भारी जुर्माने की बात कही।  साथ ही सीआरपीसी 133 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कार्रवाई किये जाने का निर्देश दिया।

कमिश्नर  शिखा राजपूत तिवारी ने कहा कि थानेवार डीजे संचालकों की सम्पूर्ण जानकारी रखें। मालिक का विवरण, प्रेशर हार्न, साइलेंसर विक्रेता मेकेनिक समेत अन्य जानकारी रखें।  ध्वनि मापक यंत्रों और वीडियोग्राफी से कार्रवाई के लिए साक्ष्य एकत्र करें। विभिन्न स्थानों पर आयोजित उत्सवों, साईलेंस जोन आदि का चिन्हांकन किया जाये।

आईडी अजय यादव ने कहा कि संयुक्त टीम कार्रवाई कर मजबूत साक्ष्य के साथ सक्षम न्यायालय में तत्काल चालान पेश करें। जुलूस, रैली, उत्सव, वैवाहिक और  अन्य सामूहिक कार्यक्रमों के साक्ष्य एकत्रित कर तत्काल अथवा पीस टाईम में मजबूती के साथ कार्रवाई किया जाए।

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