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कलेक्टर ने लगाया अवैध प्लाटिंग पर रोक…पंजीयक को एसडीएम ने लिखा पत्र..बताया..रजिस्ट्री पर लगाएं रोक

बिलासपुर—- कलेक्टर सौरभ कुमार के आदेश और निर्देश पर बिल्हा एसडीएम अमित कुमार गुप्ता ने बोदरी नगर पंचायत स्थित 19 से अधिक खशरा पर अवैध प्लाटिंग और खरीदी बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। एसडीएम गुप्ता ने जिला पंजीयक और उप पंजीयक बिल्हा को  पत्र के माध्यम से खसरा नम्बर की जानकारी देते हुए अवैध प्लाटिंग की रजिस्ट्री नहीं करने का निर्देश दिया है। 
 
                 बिल्हा एसडीएम अमित कुमार गुप्ता ने कलेक्टर के निर्देश पर बोदरी नगर पंचायत क्षेत्र के 19 खसरों पर तत्काल किए जा रहे अवैध प्लाटिंग पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। एसडीएम ने जिला पंजीयक और उप पंजीयक को पत्र के माध्यम से बताए गए खसरों की रजिस्ट्री नहीं किए जाने का निर्देश दिया है। 
 
                  पत्र के माध्यम से एसडीएम अमित गुप्ता ने बताया है कि जिला प्रशासन ने खरीदी बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाया है। अवैध प्लॉटिंग का यह मामला बोदरी नगर पंचायत क्षेत्र के पटवारी हलका नम्बर 1 से संबंधित है। पटवारी प्रतिवेदन के अनुसार 19 खसरों पर जिनका रकबा लगभग 4 एकड़ से अधिक है। बताए गए खसरे की जमीन को बिना अनुमति टुकड़ों में बांटकर अवैध प्लांटिंग कर बेचा जा रहा है। भू-स्वामियों में रविन्द्र गोयल पिता रामेश्वर लाल गोयल है। इसमें अमिता रंजन शाह और अखिलेश अग्रवाल का नाम भी शामिल है। 
       
                        आदेश का पालन अनिवार्य है। बावजूद इसके अवैध प्लाटिंग की शिकायत मिलने पर राजस्व अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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