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कांग्रेस कार्यालय जमीन मामले की डबल बैंच में सुनवाई.. हाईकार्ट ने मांगा शासन से जवाब..28 को होगी सुनवाई

बिलासपुर— हाईकोर्ट डबल बैंच ने कांग्रेस कार्यालय के लिए जमीन आवंटन मामले के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई कर शासन को नोटिस जारी किया है। मुख्यन्यायाधीश की कोर्ट ने याचिकाकर्ता रजनीश ताम्रकार और मनीष अग्रवाल की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शासन को 28 सितम्बर तक जवाब पेश करने को कहा है।

                    जानकारी देते चलें कि पुराना बस स्टैण्ड स्थित खाली जमीन के लिए जिला कांग्रेस कमेटी ने निगम में कार्यालय निर्माण के लिए आवेदन किया था। निगम प्रशासन ने आवेदन पर विचार विमर्श के बाद कांग्रेस कार्यालय के लिए तमाम प्रक्रियाओं का पालन कर जमीन आवंटन किया।

                  कार्यालय के लिए जारी आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता रजनीश ताम्रकार और मनीष अग्रवाल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर किया। याचिकाकर्ताओं ने अधिवक्ता किशन साहू, अभिजीत और कमलकर के माध्यम से अपनी बातों को रखा।

                 सोमवार को सुनवाई के दौरान याचिका कर्ता के वकीलों ने बताया कि निगम प्रशासन ने छत्तीसगढ़ नगर पालिक अधिनियम 1994 के खिलाफ कदम उठाते हुए जमीन का आवंटन किया है। जमीन आवटंन के दौरान नियमों का पालन नहीं किया गया है। 

                    मुख्यन्यायाधीश अरूण कुमार गौतम और न्यायधीश दीपक कुमार तिवारी की कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते जनहित याचिका को सुनने योग्य पाया। डबल बैंच ने पहली सुनवाई के बाद शासन को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है। रजनीश ताम्रकार ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी।      

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