कोच्चि में कचरे के ढेर में लगी आग के मामले में केरल हाई कोर्ट ने मंगलवार को कोच्चि कॉर्पोरेशन पर 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।
23 मई को होगी मामले की अगली सुनवाई
केरल उच्च न्यायालय ने आठ सप्ताह के लिए अंतरिम रोक लगाते हुए जिला कलेक्टर और निगम सचिव को दो मई को स्थिति से अवगत कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि वह ब्रह्मपुरम में स्थिति की निगरानी करना जारी रखेगी। मामले की अगली सुनवाई 23 मई को होगी।
बता दें कि ब्रह्मपुरम अपशिष्ट संयंत्र में 2 मार्च को आग लग गई थी और अधिकारियों ने इस आग पर 12 मार्च को काबू पाया था। आग लगने के कारण कोच्चि शहर जहरीले धुएं में डूब गया था। जिससे संकट की स्थिति पैदा हो गई थी। इसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने कोच्चि नगर निगम पर अपने कर्तव्यों की कथित रूप से लगातार उपेक्षा करने के लिए 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।
इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान केरल उच्च न्यायालय ने गहरी नाराजगी व्यक्त की था और सरकार से पूछा था कि कोच्चि में धुंध कब साफ होगी, क्योंकि यह बहुत गंभीर है। केरल उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेते हुए इस मुद्दे को उठाया था।
बता दें कि केरल बीजेपी अध्यक्ष के. सुरेंद्रन ने केंद्र को पत्र लिखकर इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की थी। उन्होंने भ्रष्टाचार में फंसे अपशिष्ट उपचार संयंत्र के कारण पर्यावरण प्रभाव आकलन का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम भेजने को कहा था। वहीं, प्रभावित जिले से आने वाले नेता प्रतिपक्ष वीडी सतीशन ने कहा था कि हालात खराब हैं। उन्होंने कहा कि विजयन सरकार कुछ भी करने में विफल रही है।
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